ग्राहकों से ठगी करने पर सोशल मीडिया कंपनियों की खैर नहीं, केंद्र सरकार लेगी बड़ा एक्शन

27 जनवरी को केंद्र सरकार ने शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के साथ साइबर अपराध होता है।

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म में जिसके बिना हमारे दिन की शुरूआत नहीं होती है। सुबह वाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, रिश्तेदारों को गुड मॉर्निंग का संदेश भेजना जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हर कोई आज डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। घर बैठे एक क्लीक का बटन दबाते ही सामान आपके दरवाजें कर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, राशन, खिलौने, मोबाइल अनेक तरह की चीजें पर ऑनलाइन माध्यम से खरीदते हैं।

कई बार इन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स के लींक दिख जाते हैं जिसे देखकर ग्राहक उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाते। एक तरफ सोशल मीडिया आज के युग की जरूरत है तो वहीं कई ऐसी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं।

एक लींक पर क्लीक करते ही ग्राहकों के अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। प्रोडक्ट्स के नाम पर ग्राहकों को साथ साइबर क्राइम होते हैं। जिन सभी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जिससे इस तरह का ऑनलाइन स्कैम करने वाली कंपनियों का सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत अपीलीय समितियों का गठन

27 जनवरी को केंद्र सरकार ने शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के साथ साइबर अपराध होता है। उस सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ जो भी शिकायत आएगी उसका समाधान करेंगी। अधिसूचना के अनुसार, तीनों समिति के अंदर में एक अध्यक्ष और दो विभिन्न सरकारी संस्थाओं के पूर्णकालिक सदस्य होंगे कारी होंगे। आपको बता दें कि पहली गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय द्वारा की जाएगी।

वहीं दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग के संयुक्त सचिव करेंगे। तीसरी समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी।

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28 January 2023, 12:00 PM IST

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