गुड़िया रेप-मर्डर केस में हिमाचल के IG-DSP समेत 8 दोषी करार, 27 जनवरी को मिलेगी सजा

2017 में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने आईजी जहूर जैदी समेत 8 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया. आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने आरोपी सूरज की हिरासत में हत्या की और अन्य अभियुक्तों से जबरन कबूलनामा लिया. अदालत ने 27 जनवरी को दोषियों को सजा सुनाने का आदेश दिया है.

हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में 2017 में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या से जुड़े एक मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने हिमाचल प्रदेश के आईजी जहूर जैदी समेत 8 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है, जबकि तत्‍कालीन एसपी डी नेगी को बरी कर दिया गया है. दोषियों को सजा 27 जनवरी को सुनाई जाएगी. 

मामले का पूरा घटनाक्रम 

इस मामले में साल 2017 में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना सामने आई थी, जिसमें आरोपी सूरज की 18 जुलाई 2017 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. सीबीआई ने मामले की जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने सूरज की हत्या की और अभियुक्तों से जबरन कबूलनामा लिया. 

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120-बी, 330 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 348 (बातों को जबरन कबूल कराना) और 195 (झूठे साक्ष्य देना) सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. 

सिट द्वारा गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. सीबीआई ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और मामले की गहन जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया. मई 2019 में शीर्ष अदालत ने मामले को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया. 

दोषी पुलिसकर्मी

अदालत ने आईजी जहूर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी, उपनिरीक्षक राजिंदर सिंह, सहायक उपनिरीक्षक दीपचंद शर्मा, हेड कांस्टेबल मोहन लाल, सूरत सिंह, रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रंजीत सटेटा को दोषी ठहराया है. 

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19 January 2025, 04:39 PM IST

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