हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की लगाई लताड़, सफाई में Police ने मीडिया को ठहराया जिम्मेदार
Delhi Coaching Basement Death news Update: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह बड़ी राहत की बात है कि पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के लिए नाले में बह रहे पानी का चालान नहीं किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलाके से गुजर रहे एक एसयूवी चालक की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई.

Delhi Coaching Basement Death news Update: दिल्ली की राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के पानी में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई. अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी की जमकर क्लास लगाई है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ये पूछ लिया कि अब तक आपने क्या किया है? क्या सीवर और बाकी चीजों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी पहचान की गई? आगे कोर्ट ने कहा कि सड़क पर चल रहे आदमी को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था? पुलिस को माफी मांगनी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि ये बहुत मेहरबानी की बात है कि आपने नाले के पानी का चालान नहीं काटा, जैसे आपने गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया.
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पुलिस की तब इज्जत की जाती है जब वह अपराधी को पकड़े और निर्दोष पर किसी तरह की कर्रवाई न करें. यदि आप निर्दोष को पड़कर दोषियों को छोड़ना शुरू कर दें तो यह बहुत ही खराब बात होगी. इस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि मीडिया के कारण इस तरह का इंप्रेशन बन रहा है. हम माफी मांगते हैं. कोर्ट ने कहा कि आप किसी तरह के दबाव में ना आए. सिर्फ सच बताइये. हम सब दबाव में काम करते हैं. आपको स्थिति का सामना करना है और जांच साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए.
MCD के वकील ने कही ये बात
कोचिंग सेंटर बाढ़ मामले में MCD के वकील ने कहा- Rau इंस्टिट्यूट के बारे में क्योंकि दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है इसलिए उसको छोड़कर हम बाकी पर कार्रवाई कर रहे हैं. वहीं, इस पर हाईकोर्ट ने MCD से कहा कि हम आदेश पास करते रहते हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता. कोर्ट ने कहा कि आपके विभाग में कानून को लेकर कोई इज्जत नहीं है, ये नहीं हो सकता. अदालत ने एमसीडी से कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं है. अब तक स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्यों वह लोग अभी तक अपनी नौकरी पर बने हुए हैं?
अधिकारी ने बिल्डिंग प्लान को दी मंजूरी
कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि जिस अधिकारी ने बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी थी उससे अब तक आपने पूछताछ की है? इसपर जांच जवाब दिया गया कि हमने उसके बारे में पूछा है. हाईकोर्ट ने कहा- किस्से पूछा है? क्या आपके पास कोई पावर नहीं है? क्या आप सामान्य नागरिक हैं? क्या आपको कानून की समझ नहीं है? क्या आपको यह नहीं पता कि कैसे फाइलें जप्त की जाती हैं? क्या आपको लगता है अपराधी आपके पास आएगा और खुद फाइल देगा?