लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा को जमानत 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत के लिए लगाई ये शर्तें

लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा को जमानत 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत के लिए लगाई ये शर्तें

25 January 2023, 01:16 PM IST

यूपी का बहुचर्चित लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को देश की शीर्ष अदालत ने बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा को बेल दिए जाने के मामले को लेकर पहले सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से आशीष मिश्रा को जमानत न दिए जाने की मांग की गई थी।

कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा था कि आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने से समाज में गलत मैसेज जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए आशीष मिश्रा को यूपी और दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आशीष मिश्रा के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है।

3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया मोड़ हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि वो अपने लोकेशन की जानकारी कोर्ट को देंगे। आशीष मिश्रा या उनके परिवार को लखीमपुर खीरी केस मामले में संबंधित पक्षों से भी दूर रहने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा या फिर उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने जैसे कोशिशों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

ट्रायल में देरी करने की कोशिश करने पर भी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी को जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि वे दिल्ली, एनसीआर और यूपी में नहीं रह सकते हैं। जमानत दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर आशीष मिश्रा को यूपी छोड़ देना होगा।

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