क्या जेल में बंद कैदी को वोट डालने का अधिकार होता है


2024/04/28 08:21:38 IST

वोट

    संविधान के नियमों के मुताबिक जेल में बंद कोई भी कैदी वोट नहीं डाल सकता है

Credit: social media

अधिकार

    पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है.

Credit: freepik

जनहित याचिका

    सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका को खारिज कर चुका है.

Credit: social media

कानूनी प्रावधान

    जानकारी के मुताबिक वर्तमान कानूनी प्रावधान के मुताबिक जेल में सजा काट रहे आरोपी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है.

Credit: freepik

न्यायिक हिरासत

    इसके साथ ही अगर कोई आरोपी विचाराधीन है या न्यायिक हिरासत या पुलिस कस्टडी में हैं. उसे भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता है.

Credit: freepik

बंद कैदी

    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद कैदी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है.

Credit: freepik

कानूनी अधिकार

    क्योंकि वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार होता है. कानून का उल्लंघन करने वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.

Credit: freepik

View More Web Stories