क्या जेल में बंद कैदी को वोट डालने का अधिकार होता है
वोट
संविधान के नियमों के मुताबिक जेल में बंद कोई भी कैदी वोट नहीं डाल सकता है
Credit: social mediaअधिकार
पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है.
Credit: freepikजनहित याचिका
सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका को खारिज कर चुका है.
Credit: social mediaकानूनी प्रावधान
जानकारी के मुताबिक वर्तमान कानूनी प्रावधान के मुताबिक जेल में सजा काट रहे आरोपी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है.
Credit: freepik न्यायिक हिरासत
इसके साथ ही अगर कोई आरोपी विचाराधीन है या न्यायिक हिरासत या पुलिस कस्टडी में हैं. उसे भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता है.
Credit: freepik बंद कैदी
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद कैदी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है.
Credit: freepikकानूनी अधिकार
क्योंकि वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार होता है. कानून का उल्लंघन करने वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
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