अगर घर में पिटबुल पालने की सोच रहे हैं तो जान लें ये नियम


2024/03/04 08:14:14 IST

कुत्ते

    भारत के अलग-अलग राज्यों में पिटबुल जैसे कुत्तों को पालने का नियम अलग है.

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पालने का नियम

    जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको पिटबुल पालने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

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रजिस्ट्रेशन

    अगर आपके पास पहले से पिटबुल है तब भी आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

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जुर्माना

    अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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जिम्मेदारी

    इसके अलावा अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है तो इसकी जिम्मेदारी कुत्ता पालने वाले व्यक्ति को लेनी होगी.

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IPC की धारा

    पालतू कुत्ते के हमले से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो मालिक के खिलाफ IPC की धारा 304ए के तहत लापरवाही से मौत के मामले में कठोर कारावास की सजा हो सकती है.

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कठोर कारावास

    तो मालिक के खिलाफ IPC की धारा 304ए के तहत लापरवाही से मौत के मामले में कठोर कारावास की सजा हो सकती है.

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