RBI ने कार्ड टोकनाइजेशन की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कार्ड डेटा भंडारण और टोकन कार्यान्वयन की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 करने की घोषणा की। RBI ने पहले डेबिट और क्रेडिट कार्ड के टोकन के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित की थी।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कार्ड डेटा भंडारण और टोकन कार्यान्वयन की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 करने की घोषणा की। RBI ने पहले डेबिट और क्रेडिट कार्ड के टोकन के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित की थी। आरबीआई ने एक बयान में कहा, इस पहल के हिस्से के रूप में व्यापारियों और भुगतान एग्रीगेटर्स को सभी कार्ड विवरणों को हटाना होगा और उन्हें टोकन से बदलना होगा।

उद्योग के हितधारकों ने अतिथि चेकआउट लेनदेन के संबंध में ढांचे के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला है। साथ ही, टोकन का उपयोग करके संसाधित किए गए लेनदेन की संख्या को सभी श्रेणियों के व्यापारियों में कर्षण प्राप्त करना बाकी है। केंद्रीय बैंक ने कहा, इन मुद्दों को हितधारकों के परामर्श से निपटाया जा रहा है, और कार्डधारकों के लिए व्यवधान और असुविधा से बचने के लिए, रिज़र्व बैंक ने आज 30 जून, 2022 की उक्त समय-सीमा को तीन और महीनों, यानी 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

आरबीआई के अनुसार, इस विस्तारित समयावधि का उपयोग उद्योग द्वारा निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है।

1. सभी हितधारकों को टोकन लेनदेन को संभालने के लिए तैयार रहने में सुविधा

2. टोकन के आधार पर लेनदेन प्रसंस्करण

3. अतिथि चेकआउट लेनदेन से संबंधित सभी पोस्ट-लेनदेन गतिविधियों (चार्जबैक हैंडलिंग और निपटान सहित) को संभालने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र को लागू करना, जिसमें वर्तमान में कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा सीओएफ डेटा का भंडारण शामिल/आवश्यकता है।

4. टोकन बनाने और लेनदेन करने के लिए उनका उपयोग करने की प्रक्रिया के बारे में जन जागरूकता पैदा करना

First Updated : Friday, 24 June 2022