एक अप्रैल से बदल जाएंगे सोना खरीदने के नियम, जानिए सरकार का क्या है आदेश

दरअसल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार “31 मार्च 2023 के बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे”।

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Gold Hallmarking : देश में इन दिनों शादी-ब्याह का सीजन चर रहा है। हर तरह शादियां हो रही हैं। शादी में दुल्हन के श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण चीज है सोने की ज्वैलरी। वहीं शादियों में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए सोने के आभूषण पहनती है। यहीं वजह है कि इस दौरान सोना और उससे बने आभूषण की ज्यादा ब्रिकी होती है।

अगर आप भी सोना खरीने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि सोने की ब्रिकी और खरीदारी को लेकर लेकर केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत सोने को बेचने और खरीदने के नियम बदल जाएंगे।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किया बदलाव

दरअसल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार “31 मार्च 2023 के बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे”। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि ग्राहकों के बीच 4 अंकों और 6 अंकों हॉलमार्किंग को कंफ्यूजन को खत्म करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

आपको बता दें कि एख अप्रैल 2023 से अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग के सोने ही मान्य होंगे। इसके बिना कोई भी सोने की ज्वेलरी बाजार में नहीं बिकेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसकी नए नियम की शुरुआत डेढ़ साल पहले ही कर ली थी। आपको बता दें कि सरकार ने क्रमानुसार तरीके से गोल्ड हॉलमार्किंग को आवश्यक कर दिया है।

एक अप्रैल 2023 से होगा बदलाव

केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया यह नियम 1 अपैल 2023 से मान्य हो जाएगा। इसके तहत छह डिजिट वाले अल्फानूमेरिक हॉलमार्किंग वाले सोने के आभूषण को ही ब्रिकी की अनुमति दी जाएगी। जिस सोने की ज्वेलरी पर अल्फानूमेरिक हॉलमार्किंग नहीं हुआ तो फिर वो नहीं बेचा या सकता। वहीं चार अंकों की हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की बैठक

शुक्रवार 3 मार्च को खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने बीआईएस को देश में परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए निर्देश दिया गया।

इस बैठक में ग्राहकों के हित की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम की निगरानी के लिए कहा गया। इसके अलावा बैठक में बीआईएस को प्रोडक्ट्स परीक्षण व मार्केट में नजर रखने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का आदेश दिया गया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले

इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि “हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि देश में सभी उत्पाद अच्छी क्वालिटी और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं”। उन्होंने आगे कहा कि ये उपाय बहुत ही छोटे स्तर की इकाइयों को बढ़ावा देंगे। जांच के ढाचे को बढ़ाएंगे और देश की जनता के बीच क्वालिटी जागरुकता को विकसित करेंगे।

क्या होता है HUID नंबर

HUID नंबर आभूषण की पहचान के लिए एक तरीके का आईडी प्रूफ होता है। यह हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिपिकेशन नंबर है। इसमें एक छह डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड है, इस कोड में अंक और शब्द होते हैं। इस नंबर को ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाता है। आपको बता दें कि इस नंबर के माध्यम से आभूषण से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाती है।

इस नंबर के ज्वेलरी का वजन, शुद्धता और इसको किसने खरीदा इसका पता लग जाता है। आपको बता दें कि हॉलमार्किंग के टाइम हर ज्वेलरी को HUID नंबर दिया जाता है। यह नंबर प्रत्येक आभूषण के लिए अलग होता है। इसके बाद गहनो पर एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में ज्वेलरी पर विशेष नंबर के साथ मुहर लगाई जाती है।

First Updated : Sunday, 05 March 2023