सरकार ने पैन आधार लिंक की डेडलाइन बढ़ाई, 30 जून तक मिला मौका

आधार कार्ड के जरिये से पैन कार्ड कार्ड लिंक करवाने की समय सीमा को सरकार तीन महीने तक आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है।

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PAN-Aadhar Linking: आधार कार्ड के जरिये से पैन कार्ड कार्ड लिंक करवाने की समय सीमा को सरकार तीन महीने तक आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है। केंद्र ने पैन यूजर्स को अपना पैन आधार से लिंक करने के लिए अब 3 महीने का और मौका दे दिया है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे। बता दें कि आयकर विभाग ने अभी तक 31 मार्च 2023 की डेडलाइन पैन यूजर्स को दी थी। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को राहत मिली है। नए निर्देश के अनुसार संशोधित समयसीमा के दौरान भी कोई पैन यूजर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाता है तो 1 जुलाई 2023 से उसका पैन निष्क्रीय हो जाएगा।

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलिज में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2203 तक करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद टैक्सपेयर्स बगैर किसी परेशानी के पैन के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं। इऩकम टैक्स के कानून 1961 के तहत एक जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन अलॉट किया गया है और आधार नंबर पाने का हकदार है उसे तय फीस का भुगतान कर टैक्स अथॉरिटी के साथ 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर को साझा करना जरुरी था।

इस तरह यूजर्स PAN-Aadhaar Link कर सकते हैं-

पैन यूजर्स सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) जाना होगा। 

वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें। यहां पैन नंबर आपका यूजर आईडी होगा।

इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगइन करें।

वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', उस पर क्लिक करें।

अब आपको अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा।

प्रोफाइल सेटिंग में जाते ही आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।

अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाले।

इसके बाद नीचे की ओर दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें।

इस प्रक्रिया को पूरा करते ही आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक हो जाएगा।

First Updated : Tuesday, 28 March 2023