Financial Rules : देश में 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे वित्तीय संबंधी 6 नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर

Rules Change : 1 अक्टूबर, 2023 से वित्तयी संबंधी नियमों में बदलाव होने वाला है. अगले महीने से इनमें 2000 के नोटों को बैंकों में जमा करना जैसे कई नियम शामिल हैं.

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Rules Change From 1 Oct, 2023 : देश में हर महीने की शुरुआत में कई नियमों में बदलाव देखने को मिलता है. सरकार वित्तयी संबंधी नियमों को अपडेट करती है. कुछ दिनों बाद ही अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है, जिसमें पहली तारीख से ही कई चीजें बदली नजर आएंगी. इनमें 2000 के नोटों को बैंकों में जमा करना, जैसे कई नियम शामिल हैं. आज हम आपको पैसे से संबंधित 6 नियमों के बारे में बताएंगे जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है.

TCS नियमों में बदलाव

अगर आप अपनी फैमिली के लिए विदेश के टूर पैकेज खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी अपडेट है. 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपये कम के पैकेज पर 5 फीसदी TCS देना होगा. वहीं 7 लाख से ज्यादा पर 20 फीसदी TCS देना पड़ेगा.

डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट

सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. इसकी डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 तक है. अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो 1 अक्टूबर से खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. आप जल्द ही इस काम को निपटा लें.

2000 के नोट

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर तक तय की है. अगर आपने समय पर 2000 के नोटों को जमा नहीं किया तो बाद में परेशानी हो सकती है. इसलिए वक्त रहते इस काम तो कर लें.

सेविंग खाते में आधार लिंक

छोटी बचत योजना के लिए आधार जरूरी हो गया है. पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस योजना के लिए आधार जमा करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर 1 अक्टबर को खाता फ्रीज कर दिया जाएगा.

म्यूचुअल फंड के रूल्स

सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है. इसकी लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है. अगर समय रहते यह काम पूरा नहीं करते तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा.

बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी

भारत सरकार ने 1 अक्टूबर, 2023 से वित्तीय और सरकारी कार्यों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. अगले महीने से स्कूल कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे तमाम कामों में सभी में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी.

First Updated : Saturday, 23 September 2023