केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजना को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन, अब निवेश के लिए आधार-पैन अनिवार्य

मंत्रालय ने कहा है कि अब पीपीएफ, एनएससी सहित कई छोटी बचत योजना में निवेश के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना अनिवार्य है।

calender

Small Savings Schemes : केंद्र सरकार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए देश के नागरिकों के बहुत समय से बोल रही है। लंबे समय से बार-बार नोटिफिकेशन जारी कर रही है। जिससे किसी को भी वित्त कार्य करने में किसी तरह की कोई समस्या न हो।

अब आपको बता दें कि सरकार ने छोटी बचत योजना को लेकर बड़ा आदेश दिया है। ,अगर आप डालघर की योजना में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्पवूर्ण है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने डाकघर की योजना को लेकर बड़ा निर्देष दिया है।

मंत्रालय ने कहा है कि अब पीपीएफ, एनएससी सहित कई छोटी बचत योजना में निवेश के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। अगर किसी के पास ये दोनों दस्तावेज नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका खाता बंद कर दिया जाएगा।

इस कार्य के लिए आधार अनिवार्य

वित्त मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि किसी भी योजना में निवेश करने के लिए निवेशकों को आधार कार्ड का नामांकन नंबर देना जरूरी है। वहीं निर्धारित समय से पहले पैन नंबर को भी जमा करना होगा।

आपको बता दें कि अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है और वो डाकघर योजना में अपना अकाउंट खुलनावा चाहता है या योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार नंबर न होने पर उसका एनरोलमेंट नंबर भी जमा किया जा सकता है।

30 सितंबर से पहले कर लें ये काम

जानकारी के अनुसार 30 सितंबर 2023 से पहले स्मॉल सेविंग स्कीम में इनवेस्ट करने के लिए आधार नंबर, पैन नंबर और एक पासपोर्ट साइज की फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। जिन भी लोगों ने बिना इन दस्तावेजों के छोटी बचत योजना में निवेश किया है तो वो सभी 30 सितंबर 2023 से पहले बताए गए सभी दस्तावेज जमा करा दें।

निवेशकों के ऐसा न करने पर एक अक्टूबर 2023 से पोस्ट ऑफिस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती थी। पहले बिजली बिल की तरह दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा करके भी काम हो जाता था। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है।

पैन कार्ड अहम

वित्त मंत्रालय के मुताबिक छोटी बचत योजना के तहत खाता खुलवाने के वक्त पैन कार्ड की डिटेल्स देनी होगी। अगर किसी कारणवश आप उस समय पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी नहीं दे पाते हैं तो खाता खुलने के दो महीने बाद आप जानकारी जमा कर सकते हैं।

वहीं निवेशकों के अकाउंट में 50 हजार रुपये से ज्यादा राशि होती है और वित्तीय वर्ष में एक लाख से ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं तो उसे निकालने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है।

योजना की बढ़ाई गई ब्याज दर

केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजना की ब्याज दर को बढ़ा दिया है। यानी अब सीनियर सिटीजन स्कीम की ब्याज दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं किसान विकास पत्र पर 7.2 फीसदी से 7.5 फीसदी हो गई है। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम की ब्याज दर 7.1 फीसदी से 7.4 फीसदी और सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम की ब्याज दर को 7.6 से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया गया है।

इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर को 7 प्रतिशत से 7.7 प्रतिशत हो गई है। वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ये हैं छोटी बचत योजनाएं

वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना को लेकर नोटिफिकेन जारी किया है। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और महिला सम्मान योजना शामिल हैं।

First Updated : Sunday, 02 April 2023