RBI News : आरबीआई ने लोन अकाउंट में पेनल्टी को लेकर जारी की गाइडलाइंस, बैंकों को दिए ये निर्देश

Guidelines For banks : आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस की घोषणा की है. आरबीआई ने कहा कि बैंक और रेगुलेटेड एंटिटी अपने रेवन्यू बढ़ाने के लिए लोन खातों पर पेनल्टी के ऑप्शन का इस्तेमाल ना करें.

calender

RBI Guidelines : भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा बैंकों के कामकाज पर अपनी पूरी नजर बनाए रखता है. आरबीआई जनता के हित के लिए नए-नए नियमों को लागू करता है. जिससे कि बैंकों के ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो. अब आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस की घोषणा की है. इसके तहत लोन अकाउंट्स में पेनल्टी चार्ज से संबंधित नियमों को लेकर निर्देश दिए गए हैं. इन नियमों का पालन करना सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है.

RBI ने दिए निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक और रेगुलेटेड एंटिटी अपने रेवन्यू बढ़ाने के लिए लोन खातों पर पेनल्टी के ऑप्शन का इस्तेमाल ना करें. आरबीआइ ने एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि बैंक लोन अकाउंट्स पर कैसे पेनल्टी ले सकते हैं. आपको बता दें कि हाल ही में ऐसे मामले सामने आए जिसमें बैंक लोन के ऊपर लिए जा रहे इंटरेस्ट में ही पेनल्टी को ऐड कर दे रहे थे और फिर इसके आधार पर कर्जधारकों से इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं. इसे देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है.

एक्स पर दी जानकारी

आरबीआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में नई गाइडलाइंस के बारे में बताया है. इसके तहत लोन डिफॉल्ट होने के स्थिति में बैंकों के माध्यम से लिए जाने वाले जुर्माने को पीनल चार्ज के तौर पर देखा जाएगा ना कि पीनल इंटरेस्ट के तौर पर. जानकारी के अनुसार आरबीआई ये गाइडलाइंस 1 जनवरी, 2024 से लागू हो जाएगी.

चार बैंकों पर लिया था एक्शन

हाल ही में आरबीआई ने देश के चार सहकारी बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की थी. इन पर मॉनेटरी जुर्माना लगाया गया था. नियमों का उल्लंघन करने पर इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लाखों का जुर्माना लगाया था.

First Updated : Friday, 18 August 2023