कर्नाटक में नहीं बदलेगी शराब खरीदने की उम्र सीमा: सरकार

कर्नाटक सरकार ने शराब खरीदने और बेचने को लकर उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव रखा था.

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कर्नाटक सरकार ने शराब खरीदने और बेचने को लकर उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव रखा था. जिसे अब नामंज़ूर कर दिया गया है. सरकार के इस प्रस्ताव को अभिभावकों द्वारा कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी.

सरकार ने मतदान देने वाली इस सीमा के बराबर ही इस सीमा को रखने का प्रस्ताव पेश किया था. लोगों के ज़ोरदार विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को वापिस ले लिया है. कर्नाटक सरकार ने इस आयु सीमा को बदलने की कोशिश की थी. बता दें कि पहले ये सीमा 21 वर्ष थी जिसे घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव था. अब कर्नाटक में शराब खरीदने और बेचने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए.

कर्नाटक के आबकारी विभाग की जानकारी के अनुसार, कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 की धारा 36 (1) (G) के तहत 18 वर्ष से कम के आयु के लोगों को शराब बेचने पर प्रतिबन्ध है. वहीँ कर्नाटक उत्पाद शुल्क नियम, 1967 के नियम 10 (1) (e) के अनुसार 21 वर्ष से कम के व्यक्ति पर शराब की खरीद पर प्रतिबन्ध है. अधिनियम और नियमों में उम्र से सम्बंधित विरोधाभास को दूर करने के लिए उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार इसमें संशोधन को प्रस्तावित किया गया है. इस पर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि वह इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि उम्र सीमा घटने के बाद शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हो सके और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके. हालाँकि, अब सरकार ने इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है. कम से कम 4-5 राज्यों में शराब खरीदने और पीने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है. लेकिन विभाग द्वारा न्यूनतम आयु 21 वर्ष तक सिमित रखने की अधिसूचना जारी की जाएगी.

First Updated : Thursday, 19 January 2023