Nithari Kand:  नोएडा के ​चर्चित निठारी कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निठारी कांड के दोनों आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया है. गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट से दोनों को फांसी की सजा मिली थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. 

दरअसल, सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी. सोमवार को न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायाधीश एसएएच रिजवी की अदालत ने निठारी कांड मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने सीबीआई कोर्ट से मिली फांसी की सजा को रद्द करते हुए दोनों आरोपी को बरी कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने दोनों आरोपी की 14 याचिकाओं पर कई दिनों तक बहस करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अर्जी दायर की थी. जबकि मनिंदर सिंह ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अपील दायर की थी.