हाथरस गैंगरेप का आया फैसला, 4 में से 3 बरी, संदीप दोषी

हाथरस के बूलगढ़ी कांड का फैसला आज यानी गुरुवार को फैसला आ चुका है। एक स्थानीय अदालत ने आरोपी रवि, रामू और लव कुश को बरी कर दिया। मुख्य आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया मुख्य आरोपी संदीप को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या व SC- ST दोषी करार दिया है। संदीप सिंह को थोड़ी देर बाद सजा सुनाई जाएगी।

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हाथरस के बूलगढ़ी कांड का फैसला आज यानी गुरुवार को फैसला आ चुका है। एक स्थानीय अदालत ने आरोपी रवि, रामू और लव कुश को बरी कर दिया। मुख्य आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया मुख्य आरोपी संदीप को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या व SC- ST दोषी करार दिया है। संदीप सिंह को थोड़ी देर बाद सजा सुनाई जाएगी।

आपको बता दें कि चारों आरोपियों को कोर्ट ले जाया गया था। यह फैसला सुनाए जाने पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड़ पर है। ऐसा कहा जा है कि हाथरस में आने वाले हर एक शख्स की निगरानी की जा रही है और इसके फैसले पर सबकी निगाहे भी इसी फैसले पर टिकी हुई है। गौरतलब है कि 14 सितंबर 2020 को बूलगढ़ी गांव में युवती के साथ वारदात हुई थी और 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी।

CBI की चार्जशीट के बाद कोर्ट ने पूरे प्रकरण की सुनवाई चल रही है। इसमें 104 गवाहों में से CBI ने 35 लोगों की गवाही करा दी है। इसलिए अब गुरुवार को SC -ST एक्ट का फैसला सुना जाएगा। हाथरस जनपद की सीमाओं पर पुलिस के साथ-साथ बाकी जनपदों की पुलिस मुस्तैदी से निगरानी करेगी. पुलिस की कोशिश होगी कि फैसले के बाद किसी भी राजनैतिक पार्टी या संस्थाओं के लोगों को बूलगढ़ी गांव तक न पहुंचने दिया जाये।

14 सितंबर साल 2020 में 19 वर्षीय युवती के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। युवती को दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पीड़िता का आधी रात को ही उसके गांवमें अंतिम सस्कार कर दिया गया था। युवती के भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। बाद में युवती के बयानों के आधार पर तीन लोगों के नाम औऱ धाराएं बढ़ाई गई।

First Updated : Thursday, 02 March 2023
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