उपहार या मल्टी-पीस पैक वाले बाहरी पैक पर अनिवार्य घोषणा प्रिंट करें, सरकार ने फर्मों से कहा

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को सभी फर्मों और निर्माताओं को यह निर्देश दिए हैं कि कोई भी गिफ्ट या मल्टी-पीस वाले पैक पर सभी अनिवार्य जानकारियाँ प्रिंट करना आवश्यक है।

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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को सभी फर्मों और निर्माताओं को यह निर्देश दिए हैं कि कोई भी गिफ्ट या मल्टी-पीस वाले पैक पर सभी अनिवार्य जानकारियाँ प्रिंट करना आवश्यक है। एक से अधिक पैकेज वाले रिटेल कमोडिटीज में भी बाहरी पैक पर अनिवार्य घोषणाओं का उल्लेख करना ज़रूरी है। अधिकारी ने कहा कि अक्सर ऐसा पाया गया है की कम्पनियाँ किसी भी मल्टी-पैक वाले सामान पर आवश्यक घोषणाएं नहीं देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस नियम के तहत यूनिट बिक्री मूल्य का उल्लेखन भी बाहरी पैक कर होना चाहिए। निर्देश में कम्पनियों को बाहरी पैकेज पर एमआरपी भी प्रिंट करने को कहा है।

लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत, खुदरा बिक्री के लिए सभी पैकेजों पर अनिवार्य जानकारी घोषित करना आवश्यक है। निर्माता, पैकर और आयातकों का नाम और पता और साथ ही आयातित उत्पादों के लिए मूल देश, शुद्ध मात्रा, निर्माण/पैक/आयात का महीना और वर्ष, उपयोग की तारीख और उपभोक्ता देखभाल विवरण से पहले - कुछ अनिवार्य हैं पैक के बाहर मुद्रित करने के लिए आवश्यक घोषणाएँ की गई।

बता दें कि, कंज्यूमर गुड्स (Consumer Goods) (उत्पादन लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य की अनिवार्य छपाई) अधिनियम, 2006 के तहत उपभोक्ताओं से उत्पादों की पैकिंग पर अंकित एमआरपी (MRP) से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता है। जीएसटी (GST) के लागू होने के बाद, कई उत्पादों की कीमतों में पहले की संरचना से कुछ बदलाव आया है। इससे पहले भी उपभोक्ताओं और निर्माताओं के लाभ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नियम लागू किए हैं जो की मान्य किये गए हैं।

First Updated : Monday, 30 January 2023