Chhattisgarh Highcourt: हाल ही छत्तीसगढ़ ने अपने एक आदेश में कहा की अगर कोई शख्स प्यार में असफल हो जाता है तो उसकी गर्लफ्रेड़ पर मुकदमा किया सकता है या नहीं. इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. जिसमें उन्होंने कहा कि कोई प्यार में व्यक्ति असफलता के कारण आत्महत्या करता है तो उसकी गर्लफ्रेड़ पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है.
सिंगल जज जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू ने कहा कि कोई छात्र परीक्षा में खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या कर लेता है तो इसका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा. या कोई मुकदमा खारिज की वजह से आत्महत्या कर लेता है तो शिक्षक या वकील जिम्मेदान नहीं ठहराया जाएगा.
कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कमजोर या दुर्बल मानसिकता के लोग गलत निर्णय लेने की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. अदालत ने 24 साल की लड़की और उसके दो भाईयों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को रद्द कर दिया. जिस पर पूर्व प्रेमी पर आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था.
23 जनवरी 2023 को मृतक ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. आत्महत्या करने के लिए मृतक ने अपनी गर्लफ्रेंड और उसके भाई को इसके पीछे का दोषी ठहराया था. लड़के ने सोसाइड नोट पर मौत की वजह लिखी थी. लड़के ने सोसाइड नोट पर लिखा की उसका युवती के साथ 8 साल से संबध था. लड़की ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया और दूसरे आदमी से शादी कर ली. इसके साथ लड़की के भाई ने उसकी बहन से दूर रहने के लिए धमकी दी है. इसलिए उसने ऐसा कदम उठ़या है.
First Updated : Wednesday, 17 April 2024