समलैंगिक संबंध बनाना ईराक में अपराध, हो सकती है 15 साल की जेल
इराक की संसद ने समलैंगिक कानून को लेकर बड़ा कदम उठाया है. जिसमें जो लोग समलैंगिक संबंध बनाते हैं उनको 15 साल की जेल हो सकती है.
Iraq News: इराक की संसद में समलैंगिक सबंध बनाने को लेकर एक बड़ा कानून लाया है. इराक के अनुसार समलैंगिक सबंध बनाना अपराध करने की श्रेणी में आता है. कानून के मुताबिक समलैंगिक संबंध बनाने पर 15 साल तक की जेल हो सकती है. धार्मिक मूल्यों के आधार पर इराक पर संसद में ये कानून पारित किया है. बता दें वैश्यावृति के खिलाफ भी इराक की संसद ने सख्त कदम उठाया है.
अमेरिका ने जताई चिंता
इस कानून को लेकर इराक ने कड़े नियम बना लिए हैं. जिसके बाद से ही एलजीबीटी समुदाटय और पश्चिमी देशों ने कड़ी आलोचना जताई है. इराक ने इस फैसले पर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी आपत्ति जताई है. एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता रजाव सालिही ने कहा, कि इराक ने एलजीबीटीआई समुदाय के सदस्यों के साथ सालों से किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को प्रभावी ढंग से कानून में संहिताबद्ध कर दिया है." ह्यूमन राइट्स वॉच की सदस्य सारा संबर ने भी इराक के इस फैसले पर चिंता जताई है.
पहले थी मौत की सजा
पहले के समय में इराक में समलैंगिक कृत्यों के लिए मौत की सजा शामिल थी. लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के कड़े विरोध के बाद कानूव पारित होने से पहले संशोधन किया गया. ह्यूमन राइट्स वॉच में एलजीबीटी अधिकार कार्यक्रम की उप निदेशक राशा यूनुस ने कहा, एलजीबीटी विरोधी कानून पारित करना एलजीबीटी लोगों के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन करना है. जिसको लेकर भयावह रिकॉर्ड पर मुहर लगाता है और यह मौलिक मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर झटका है.”