10वीं तक पंजाब के स्कूलों में पंजाबी भाषा हुई अनिवार्य

10वीं तक पंजाब के स्कूलों में पंजाबी भाषा हुई अनिवार्य

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गुरुवार को पंजाब विधानसभा में 2 अहम विधेयक ‘पंजाबी व अन्य भाषाएं शिक्षा (संशोधन) बिल, 2021’ और ‘पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) बिल-2021’ पेश किए। इन दोनों विधेयक को पारित कर दिया गया है। नियम नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। यह जुर्माना दो लाख रुपए तक होगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

सीएम ने कहा, पंजाब में कक्षा एक से दसवीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यालयों में पंजाबी अनिवार्य है। साथ ही राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर पंजाबी लिखी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब में 23 में से 21 जिलों में जिला भाषा अधिकारियों के पद खाली थे, जिन्हें आने वाले दिनों में भरा जा रहा है। इसी तरह राज्य भाषा एक्ट को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय बोर्ड या कमेटी बनेगी। इसी तर्ज पर जिला स्तर पर भी कमेटियां बनेंगी, जो पंजाबी भाषा संबंधी एक्ट को सख्ती से लागू करवाएंगी। . First Updated : Friday, 12 November 2021