क्रिकेटर शिखर धवन को फैमिली कोर्ट ने आयशा से किस आधार पर तलाक देने की दी मंजूरी, जानिए वजह

बता दें कि क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के बीच साल 2021 से अनबन शुरू हुई थी और दोनों तभी से ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे।

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राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में स्थित फैमिली कोर्ट ने कल यानि 4 अक्टूबर को क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी  को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के तलाक की मंजूरी दे दी है. साथ ही कोर्ट ने यह माना कि शिखर धवन की पत्नी आयशा ने उसके साथ मानसिक क्रूरता को अंजाम दिया है. 

वहीं कोर्ट के जज हरीश कुमार ने शिखर धवन द्वारा लगाए गए उनकी पत्नी पर सभी आरोपों को स्वीकार लिया है. कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी गई है क्योंकि आयशा ने खुद के ऊपर लगे आरोपों को गलत ठहराने में नाकाम रहीं. वहीं आपको बता दें की आयशा मुखर्जी शिकार धवन से 10 साल बड़ी है यानि धवन और आयशा के बीच 10 साल का अंतराल है. 

आयशा ने धवन को दी मानसिक प्रताड़ना

 

फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने इस मामले की सुनवाई के दौरान माना कि धवन की पत्नी आयशा ने अपने ही बेटे से एक साल तक दूर रखकर धवन को मानसिक प्रताड़ना दी है.

बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?

 

कोर्ट द्वारा तलाक का फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता एक मशहूर क्रिकेटर के साथ साथ देश के लिए गौरव हैं. अगर वो भारत सरकार से अपने बेटे की कस्टडी को लेकर मदद मांगते हैं तो भारत सरकार को ऑस्ट्रेलिया सरकार से बात कर उनके बेटे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकार पर मदद की कोशिश की जानी चाहिए.

धवन ने कोर्ट में जो याचिका दर्ज की थी उसके अनुसार, उनकी पत्नी आयशा ने पहले धवन से उनके  साथ भारत आकर रहने की बात कही थी. लेकिन बाद में अपने पूर्व पति को दिए गए कमिटमेंट के कारण अपनी ही बात से मुकर गई. First Updated : Thursday, 05 October 2023