Manish Sisodia: 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर मनीष सिसोदिया, 21 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई

सीबीआई के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। जहां से कोर्ट ने सिसोदिया को सात दिन यानी की 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं जमानत याचिका पर 21 मार्च को फिर से सुनवाई की जाएगी। ईडी ने कोर्ट में कोर्ट में सिसोदिया की दस दिनों की रिमांड की मांग की थी। बता दें कि 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सात दिन की सीबीआई रिमांड के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सुनवाई से एक दिन पहले गुरूवार को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

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सीबीआई के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। जहां से कोर्ट ने सिसोदिया को सात दिन यानी की 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं जमानत याचिका पर 21 मार्च को फिर से सुनवाई की जाएगी। ईडी ने कोर्ट में सिसोदिया की दस दिनों की रिमांड की मांग की थी। बता दें कि 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सात दिन की सीबीआई रिमांड के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सुनवाई से एक दिन पहले गुरूवार को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने कोर्ट ने ईडी रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था। बता दें कि ईडी ने मनीष सिसोदिया की 10 दिन रिमांड की मांग की थी। इसके बाद राउज एवेंन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सात दिनों तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है।

ईडी की रिमांड का सिसोदिया के वकील ने किया विरोध

सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एलजी (उपराज्यपाल) को शराब नीति की जानकारी थी और सिसोदिया को कोई पैसा नहीं मिला है। ईडी की रिमांड का विरोध करते हुए सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी ने कभी रिमांड की मांग नहीं की थी।

गौरतलब हो कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए उन्हें सीबीआई के राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया है। जहां पर उनकी जमानत याचिका पर हुई। हालांकि, याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले गुरूवार को ईडी ने शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। उन्हें धन शोधन निरोधक कानून के तहत तिहाड़ जेल में ईडी की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने दस दिन की मांगी थी रिमांड 

प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने कोर्ट में आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत की मांग की है। इसके बाद कोर्ट सिसोदिया को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सात दिन की सीबीआई की रिमांड में रहने के बाद सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एक दिन पहले गुरूवार को ईडी ने पूछताछ करने के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिफ्तार कर लिया है।

सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं कियाः ईडी

ईडी के वकील ने बताया कि शराब की बिक्री का लाइसेंस देने के लिए तय व्यवस्था का उल्लंघन किया गया। कार्टेल बनाकर चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया गया। आरोपी से जुड़े CA ने भी कुछ बातों का खुलासा किया है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे है। 

First Updated : Friday, 10 March 2023