आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आम आदमी पार्टी की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब तक जमानत पर कोई फैसला नहीं हो जाता है, तब तक अदालत के पास न्यायिक हिरासत बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सीबीआई के पास कोई सवाल नहीं था। इसलिए उन्होंने पूछताछ की मांग नहीं की है। भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। इसके बाद तय होगा कि उन्हें जमानत मिलती है या रिमांड बढ़ाई जाती है।
गौरतलब हो कि सीबीआई ने 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया से करीब आठ घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इस बीच 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। उनकी इस याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 10 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। चार मार्च को सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से छह मार्च तक उनकी रिमांड बढ़ा दी गई थी। इसके बाद सोमवार को सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। First Updated : Monday, 06 March 2023