बिहार में शराबबंदी....पकड़े गए तो देने होंगे पांच हजार
शराब से लोगों को नुकसान होता है। परिवार टूट जाते है और आर्थिक पक्ष तक कमजोर हो जाता है इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाए। मंत्रिमंडल की बैठक में शराबबंदी संशोधन कानून के तहत जुर्माना राशि और मजिस्ट्रेट के अन्य सभी अधिकारों को भी अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।
पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में शराबबंदी लागू करने का ऐलान कर दिया है। शराबबंदी संशोधन बिल को जहां कानूनी रूप दिया जा रहा है वहीं इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भी भेजा रहा है। कानून बनने के बाद सूबे में पूरी तरह से शराब बेचना, बनाना और पीना प्रतिबंधित हो जाएगा। इस कानून के तहत यदि कोई पहली बार शराब पीते हुए या बेचते हुए पाया जाता है तो उसे पांच हजार रूपए का जुर्माना लगेगा जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर एक साल की सजा देने का प्रावधान किया गया है।
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में यह कहा गया है कि शराब से लोगों को नुकसान होता है। परिवार टूट जाते है और आर्थिक पक्ष तक कमजोर हो जाता है इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाए। मंत्रिमंडल की बैठक में शराबबंदी संशोधन कानून के तहत जुर्माना राशि और मजिस्ट्रेट के अन्य सभी अधिकारों को भी अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।
बताया गया है कि पुलिस प्रशासन को इतने अधिकारी दिए जाएंगे कि वह शराब पीने, बनाने या बेचने वालों को अच्छी तरह से सबक सिखा सके। बता दें कि मध्यप्रदेश में भी शराबबंदी की मांग उठ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा इस मामले में सरकार पर लगातार हमले बोले जा रहे है। बीते कुछ दिनों पहले ही उमा भारती ने राजधानी भोपाल स्थित एक शराब की दुकान पर पत्थर तक फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया था।