केजरीवाल की गिरफ्तारी पर SC में सुनवाई, पढ़ें ईडी और संघवी ने क्या दी दलीलें

Supreem Court: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर आज (29 अप्रैल) सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी  को चुनौती दी है.

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Supreem Court: दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आज (29 अप्रैल) सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी  को चुनौती दी है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और  दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज आम आदमी पार्टी के मुखिया की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं. इस मामले  के संबंध में कल भी सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं सुनाया है 

बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले  में पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल  दिल्ली की तिहास जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.

सुप्रीम कोर्ट और सिंघवी के बीच क्या-क्या हुई चर्चा?

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा कि क्या आपने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है? सिंघवी ने ना में जवाब दिया, जिस पर पीठ ने कहा- इसका मतलब है कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं? लेकिन आप हमें बताइए कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की? जिसका जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही सही नहीं थी, इसलिए हमने उसको ही चुनौती दी है. 21 मार्च को अरविंद को गिरफ्तार किया गया. उन्हें पीएमएलए सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए ED के पास क्या वजहें थीं?

ईडी ने क्या दी दलीलें?

वहीं, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल  की बाद की हिरासत के विरोध में कोई याचिका दायर नहीं की गई है. वह फिलहाल 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं. ईडीके अनुसार, सीएम केजरीवाल को पांच बार रिमांड पर लिया जा चुका है. पहले दो बार 21 मार्च से 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में थे. बाकी तीन बार न्यायिक हिरासत में रहे. 

ईडी की दलील पर क्या बोले अभिषेक सिंघवी?

इसपर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जिन दस्तावेजों की बात कर रही है उनसे केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा- जब सीबीआई ने ECIR (Enforcement Case Information Report) दाखिल की थी, उसके बाद से पिछले 18 महीनों में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या केजरीवाल का नाम सीबीआई मामले में है?

इस पर सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा नहीं है. सीबीआई और ईडी ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए. एक में भी उनका नाम नहीं था. राघव मगुंटा, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली, एमएस रेड्डी के बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन किसी में भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात सामने नहीं आई.

केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर क्या बोले संघवी ?

अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में आगे कहा कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया. या तो उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, या कोई ऐसा आधार है जिसके बारे में हमें नहीं पता. जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वे 7 से 8 महीने पुराने हैं. 

संघवी ने कहा कि राघव मगुंटा ने 4 बयान दिए- सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी हैं तो जांच एजेंसी ने उन्हें इतने समय तक खुला घूमने दिया? सितंबर 2022 में मामला सामने आया, तबसे कोई कार्रवाई नहीं की, अचानक गिरफ्तार किया. वह कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं जो फ्लाइट पकड़ कर भाग जाएंगे.

First Updated : Monday, 29 April 2024