Vladimir Putin Arrest Warrant: ICC ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है मामला

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

calender

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन में किए गए "बच्चों के अवैध निर्वासन" के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कोर्ट का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में लोगों (खासकर बच्चों) के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार है। इस पर यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस मामले में कहा, “पुतिन के खिलाफ आईसीसी का वारंट 'अभी शुरुआत' है।”

रूस का कहना है कि रूस के सैन्य बलों ने अपने पड़ोसी देश यानी यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान कोई भी अत्याचार नहीं किया। ICC ने बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन से रूस में लोगों के अवैध हस्तांतरण के शक में पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। कोर्ट ने रूस के बच्चों के अधिकारों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा के लिए समान आरोपों के लिए वारंट जारी किया।

क्रेमलिन ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से "शून्य" था क्योंकि मास्को हेग स्थित अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने संवाददाताओं से कहा, "रूस, कई अन्य देशों की तरह, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से, इस अदालत के फैसले शून्य हैं।"

आपको बता दें कि रूस ने पिछले साल यानि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच  यूक्रेन ने रूस पर कई बार अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। आईसीसी प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने एक साल पहले यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार की जांच शुरू की थी। हालांकि, मॉस्को युद्ध के दौरान अत्याचार करने के आरोपों को नकारता रहा है।

First Updated : Friday, 17 March 2023