एअर इंडिया ने फ्लाइंग से जुड़े नियमों का किया उल्लघंन, इतनें लाख का लगा जुर्माना

एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए ने टाटा ग्रुप की एअर इंडिया पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. एअर इंडिया ने फ्लाइंग से नियमों में भारी अनदेखी की है.

calender

एयरलाइंस में से एक टाटा ग्रुप की एअर इंडिया ने बड़ी भूल की है, जिसकी वजह से  80 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा. विमानन उद्योग नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान सुरक्षा और चालक दल की थकान से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया.

टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए

डीजीसीए ने अपनी जांच में पता चला कि स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का एअर इंडिया ने फ्लाइट क्रू मेंबर्स ने सही से पालन नहीं किया.कंपनी क्रू-मेंबर्स के फ्लाइंग ड्यूटी आवर्स और उनके थकान को ध्यान में रखकर किए जाने वाले टाइम मैनेजमेंट को सही से मैनेज नहीं कर सकी है. जिसकी वजह से कंपनी को जुर्माना देना होगा. 

 क्रू-मेंबर्स को नहीं दिया आराम

जनवरी में नागर विमानन महानिदेशालयए ने अर इंडिया का मौके पर ऑडिट किया था. जिसमें जमा किए गए सबूतों के आधार पर ये फैसला लिया गया है.  डीजीसीए ने अपने बयान में कहा, ” रिपोर्टों और सबूतों के एनालिसिस से पता चला कि एअर इंडिया लिमिटेड ने कुछ केसे में 60 साल से ज्यादा उम्र के दो क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी थी.

इतना आराम जरूरी

 हाल ही में डीजीसीए ने क्रू-मेंबर्स की थकान दूर करने के लिए नए नियम बनाए हैं. जिसमें देश में पायलट्स को हफ्ते के में 48 घंटे का आराम दिया जाना चाहिए, जो  36 घंटे था पहले.  12 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट ड्यूटी है. वहीं पायलट और क्रू-मेंबर्स के लिए अब फ्लाइंग आवर्स 13 से घटकर 10 घंटे कर दिए गए हैं.

First Updated : Friday, 22 March 2024
Tags :