भगवंत मान सरकार का बड़ा कदम, बेअदबी पर अब कड़ी सजा
पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर सख्त कानून लागू हो गया है. दोषी पाए जाने पर उम्रकैद और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर सख्त कानून लागू हो गया है, क्योंकि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब यह बिल कानून बन चुका है. इस कानून के तहत धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उम्रकैद और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. गौरतलब है कि यह विधेयक 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था. मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए इसे बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान की बात बताया है.


