लड़की के इनरवियर उतारना, खुद न्यूड होना रेप नहीं कहलाएगा, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि लड़की के इनरवियर उतारना और खुद को न्यूड करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत 'रेप करने का प्रयास' अपराध नहीं होगा, लेकिन यह धारा 354 के तहत दंडनीय महिला की वर्जिनिटी खत्म करना अपराध होगा.

JBT Desk
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राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि लड़की के इनरवियर उतारना और खुद को न्यूड करना 'रेप नहीं हो सकता. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत रेप करने का प्रयास' अपराध नहीं होगा, लेकिन यह धारा 354 के तहत दंडनीय महिला की वर्जिनिटी खत्म करना अपराध होगा. जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रयास क्या होता है और रेप करने के प्रयास और अभद्र हमला करने के बीच अंतर क्या है. 

न्यायालय ने साफ किया है कि प्रयास के अपराध के लिए 3 चरणों को पूरा करने की आवश्यकता है- सबसे पहले, अपराध करने का इरादा होना चाहिए, दूसरा उस अपराध को करने की दिशा में कार्य करना, और तीसरा, यह होना चाहिए. दूसरी ओर, न्यायालय ने विस्तार से बताया कि कोई भी अपराध करने का स्टेप ऐसे क्राइम से कम हो, धारा 354 आईपीसी के तहत अभद्र हमला माना जाता है.

आपराध करने के 3 स्टेप 

इस दौरान न्यायालय ने कहा कि  "पहला स्टेप तब होता है जब अपराधी पहली बार अपराध करने का विचार या इरादा रखता है. दूसरे चरण में, वह इसे करने की तैयारी करता है. तीसरा चरण तब आता है, जब अपराधी अपराध करने के लिए जानबूझकर खुले कदम उठाता है. अपराधी होने के लिए ऐसे खुले कांम या कदम को अपराध करने की दिशा में अंतिम कार्य होना जरूरी नहीं है. यह जरूरी है यदि ऐसा कदम जानबूझकर उठाय गए हों और अपराध करने के लिए साफ इरादा प्रकट करते हों, जो अपराध के काफी करीब हो."

लड़की के इनरवियर उतारना, खुद न्यूड होना रेप नहीं

दरअसल एक मामले में 6 वर्षीय पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसके और अपने दोनों के कपड़े उतार दिए और जब उसने शोर मचाया तो वह घटनास्थल से भाग गया. इसके बाद कोर्ट ने सिट्टू बनाम राजस्थान राज्य के मामले का हवाला दिया, जहां लड़की को जबरन न्यूड किया गया और आरोपी ने उसके विरोध के बावजूद उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया. इस कदम को अपराध के रूप में देखा गया और यह रेप करने के प्रयास के बराबर था. एक और मामले मे आरोपी पर आरोप लगाया गया कि उसने पीड़िता की साड़ी उतार दी थी, लेकिन कुछ लोगों को देखकर वह भाग गया. इस काम  को रेप करने के प्रयास के चरण तक पहुंचने के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि धारा 354 आईपीसी के तहत एक अभद्र हमले के रूप में देखा गया.

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11 June 2024, 10:50 PM IST

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