बाबा रामदेव के बिना शर्त माफी मांगने से हम संतुष्ट नहीं- सुप्रीम कोर्ट

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें दोनों ने बड़े- बड़े दावों वाले विज्ञापनों के मामलों को लेकर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है.

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Patanjali's misleading advertisements case: एक बार फिर बड़े- बड़े दावों वाले विज्ञापनों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण फटकार लगाई है. दोनों ने इस बार बिना शर्त के कोर्ट से माफी मांगी है. दरअसल, पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था. मामले में कल फिर से सुनवाई होनी है, ऐसे में दोनों ने ठीक एक दिन पहले हलफमाना दायर कर बिना शर्त माफी मांगी है.

 उत्तराखंड सरकार की फटकार 

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर उत्तराखंड सरकार की फटकार लगाई.सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि वह उसे आज़ाद नहीं होने देगी. सभी शिकायतें शासन को भेज दी गईं. लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे, अधिकारी की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं है. संबंधित अधिकारियों को अभी निलंबित किया जाना चाहिए'

अदालत के आदेश का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी के विज्ञापन के मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार की फटकार लगाते हुए ये भी कहा की  कि बड़े पैमाने पर समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि अदालत के आदेश का उल्लंघन न किया जाए.पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं. First Updated : Wednesday, 10 April 2024

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