लखनऊ: NIA कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई

गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है।

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UP News: गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अब्बासी ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर बांके से हमला किया था। कोर्ट ने सजा सुनाने के दौरान इसे देश के खिलाफ जंग छेड़ने का मामला माना है।

अब्बासी ने परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर बांके से हमला किया था। इस घटना में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के दो कांस्टेबल घायल हो गए। सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। घटना की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस ने की थी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी-लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने कहा था कि घटना के पीछे एक आतंकी कोण हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने भी इस घटना को एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया था और कहा जा सकता है कि यह एक आतंकी घटना थी।

गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया। इस मामले की जांच करते हुए एनआईए को पता चला कि गोरखनाथ मंदिर का हमलावर नेपाल भी गया था और पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे। वहीं इस मामले में आरोपी मुर्तजा के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि वह मानसिक रूप से बीमार बताया है। 

First Updated : Monday, 30 January 2023