मध्य प्रदेश: जबलपुर में सील पेट्रोल पंप को मिली क्लीन चिट, नापतौल विभाग ने पंप की मशीन को सही ठहराया

जबलपुर हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की कार में पेट्रोल भरने के दौरान की गई हेरा-फेरी के आरोप में सील होने वाले पेट्रोल पंप को क्लीन चिट मिल गई है। बता दें कि सात फरवरी को जबलपुर के सिटी फ्यूल्स स्टेशन पहुंचे न्यायाधीश की कार, हुंडई क्रेटा में 57.46 लीटर पेट्रोल का बिल थमा दिया गया था, जबकि इस गाड़ी के पेट्रोल टैंक की क्षमता मात्र 50 लीटर है

Dheeraj Dwivedi
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मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से है, जहां हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की कार में पेट्रोल भरने के दौरान की गई हेरा-फेरी के आरोप में सील होने वाले पेट्रोल पंप को क्लीन चिट मिल गई है। बता दें कि सात फरवरी को जबलपुर के सिटी फ्यूल्स स्टेशन पहुंचे न्यायाधीश की कार, हुंडई क्रेटा में 57.46 लीटर पेट्रोल का बिल थमा दिया गया था, जबकि इस गाड़ी के पेट्रोल टैंक की क्षमता मात्र 50 लीटर है।

वहीं शिकायत के बाद सरबजीत सिंह मोखा के सिटी फ्यूल्स स्टेशन (पेट्रोल पंप) को सील कर दिया गया था। बता दें कि कार्रवाई के तीन दिन बाद नाप-तौल विभाग ने पेट्रोल पंप को फिर से चालू करा दिया। वहीं नाप-तौल विभाग की टीम को जांच के दौरान पेट्रोल पंप की मशीन में कुछ भी गड़बड़ नहीं मिला।

बता दें कि दूसरा पुल के पास स्थित पेट्रोल पंप से सात फरवरी की शाम हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीके पालीवाल की क्रेटा कार में कम पेट्रोल डाले जाने का मामला प्रकाश में आया था। यह मामला एक न्यायाधीश से जुड़ा था, इसलिए खाद्य विभाग एवं आपूर्ति और नाप-तौल विभाग के अधिकारियों ने इंडियन आयल के सेल्समैन को अपने साथ लेकर पेट्रोल पंप की जांच की। शुरुआती दौर में जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद देर रात पेट्रोल पंप को सील करा दिया गया था।

नाप-तौल विभाग के अधिकारियों की सफाई -

वहीं इस मामले के बारे में नाप-तौल विभाग की निरीक्षक किरन मरकाम ने बताया कि पेट्रोल पंप की जांच में पंप मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। उसका स्टाक विक्रय के आंकड़ों के अनुसार एकदम सही है, इसलिए पेट्रोल पंप को फिर से चालू करवा दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि शिकायत में कम पेट्रोल दिए जाने की बात पर पेट्रोल पंप सील कर दिया गया था।

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14 February 2023, 01:02 PM IST

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