GST: 1 नवंबर से लागू होने वाला है GST Invoice का यह नियम, बड़े कारोबारी जरूर पढ़ें

जो कंपनियां बड़े कारोबार करती हैं उन्हें एक नवंबर से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा.

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GST: बड़े कारोबारियों को लेकर 1 नवंबर से जीएसटी इन्वॉयस में बदलाव होने वाला है. बता दें कि जो कंपनियां बड़े कारोबार करती हैं उन्हें एक नवंबर से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा. बता दें कि यह नियम सामान्य कारोबारियों के लिए नहीं है बल्कि यह नियम उन पर लागू होंगे जिनका कारोबार 100 करोड रुपए या उससे अधिक का है. 

बड़े कारोबार करने वाली कंपनियों से संबंधित इस नए नियम की जानकारी नेशनल इनफॉर्मिंग सेंटर (एनआईसी) ने दी. इस नियम के लागू हो जाने के बाद कारोबारियों को जीएसटी इन्वॉयस को 30 दिन के भीतर ही पोर्टल पर अपलोड करना होगा. यह नियम उन्हीं कारोबारियों पर लागू होगा जिनका सलाना का कारोबार 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक का होता है. 

कहा जा रहा है कि अगर यह व्यवस्था सुचारू रूप से काम करेगी तो आगो चलकर इसे सभी जिएसटी धारकों पर लागू किया जा सकता है. 

First Updated : Monday, 11 September 2023