5जी नेटवर्क मामलाः जूही चावला की याचिका पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को
5जी नेटवर्क मामलाः जूही चावला की याचिका पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले पर लंच के बाद सुनवाई करने को कहा तब जूही चावला की ओर से पेश वकील सलमान खुर्शीद ने इस याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने जून में आदेश दिया था और आप दिसंबर में आ रहे हैं। बाद में हाई कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई को तैयार हो गया।
पिछले 4 जून को जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं किया है। ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है। कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
याचिका में कहा गया था कि 5जी उपकरणों के रेडिएशन से लोगों का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है। जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है। याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है। ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए।
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