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सैफ अली खान की करोड़ों की संपत्तियों का खुलासा, निकला पाकिस्तानी लिंक

पटौदी खानदान की भोपाल, सीहोर और रायसेन स्थित करोड़ों की तीन प्रॉपर्टियां शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई हैं. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पाकिस्तानियों की कुल 12,983 संपत्तियां हैं, जो शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत CEPI के अधिकार क्षेत्र में आती हैं.

Dimple Yadav
Edited By: Dimple Yadav

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म नहीं, बल्कि उनकी विरासत में मिली संपत्तियां हैं. हाल ही में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (Custodian of Enemy Property in India - CEPI) ने सैफ अली खान की भोपाल, सीहोर और रायसेन में स्थित तीन कीमती संपत्तियों को लेकर अहम जानकारी दी है. इन सभी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है.

8 मई 2025 को CEPI की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया कि भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की दो बेटियां – आबिदा और आफताब बेगम – पाकिस्तान की नागरिक थीं. चूंकि वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गईं और उनकी संपत्ति भारत में रह गई, इसलिए कानून के तहत उनकी हिस्सेदारी शत्रु संपत्ति मानी जाएगी.

क्यों घोषित की गई शत्रु संपत्ति?

यह मामला तब सामने आया जब समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने गृह मंत्रालय से इसकी शिकायत की. शिकायत के बाद अब CEPI की टीम ने इन संपत्तियों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है. अग्निहोत्री ने यह भी मांग की है कि 1949 के भोपाल मर्जर एग्रीमेंट की मूल प्रति नवाब परिवार से मांगी जाए, और यदि वे इसे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो संपत्तियों को सरकारी संपत्ति के रूप में जब्त कर लिया जाए.

हाईकोर्ट में दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल और आसपास के इलाकों में नवाब परिवार के नाम लगभग 550 एकड़ भूमि दर्ज है. यह संपत्ति व्यक्तिगत न होकर राजसी अधिकार की संपत्ति मानी जा रही है, जिसे अब सरकार अपने अधीन लेना चाहती है.

क्या है शत्रु संपत्ति?

शत्रु संपत्ति वह संपत्ति होती है, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए नागरिकों की होती है और जो भारत में पीछे छूट गई. 1968 में बनाए गए ‘शत्रु संपत्ति अधिनियम’ के तहत, ऐसी संपत्तियों पर न तो मूल मालिक और न ही उनके उत्तराधिकारी कोई कानूनी दावा कर सकते हैं. भले ही बाद में उन्होंने नागरिकता बदल ली हो या भारत लौट आए हों.

2017 में इस अधिनियम में संशोधन कर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अब भारतीय नागरिक भी यदि ऐसे किसी शत्रु के उत्तराधिकारी हैं, तो वे भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकते और ना ही मुआवज़े के हकदार होंगे.

कितनी हैं शत्रु संपत्तियां?

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इस समय कुल 12,983 शत्रु संपत्तियां मौजूद हैं. इनमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश (5688) और पश्चिम बंगाल (4354) में हैं. ये सभी संपत्तियां CEPI के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जो इन्हें बेचने, लीज पर देने या अन्य उपयोग में लाने का अधिकार रखता है.

सैफ अली खान के इस संपत्ति विवाद ने फिर से इस मुद्दे को चर्चाओं में ला दिया है कि ऐतिहासिक विरासत और कानून के टकराव में कौन सी बात आगे मानी जाएगी – खून का रिश्ता या देश की सुरक्षा और कानून.

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16 May 2025, 10:37 AM IST

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