Asaram Bapu Rape Case: शिष्या के रेप मामले में आसाराम बापू दोषी करार, 31 जनवरी को सजा का ऐलान

गुजरात के गांधीनगर की सेशन्स कोर्ट द्वारा सोमवार को आसाराम बापू को 2013 में उपदेशक की एक पूर्व शिष्या सूरत की एक महिला द्वारा दायर बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिया गया है।

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Asaram Bapu Rape Case: गुजरात के गांधीनगर की सेशन्स कोर्ट द्वारा सोमवार को आसाराम बापू को 2013 में पूर्व शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाएगी। “गांधीनगर सत्र अदालत ने आज आसाराम बापू को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराया है। एक महिला ने इस मामले में शिकायत 2013 में दर्ज की गई थी। 

इस संबंध में जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की गई थी। हालांकि, मामले में आसाराम की पत्नी सहित 6 अन्य आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

दरअसल, 2013 में सूरत की दो बहनों ने 2001 और 2006 के बीच हुई घटनाओं के लिए आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें उन पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे।

अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आसाराम ने बड़ी बहन के साथ अपने अहमदाबाद आश्रम में दुष्कर्म किया, जबकि उसके बेटे ने सूरत में छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया।

आसाराम बापू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 (गलत कारावास), 354ए (यौन उत्पीड़न), 370(4) (तस्करी), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे।

26 अप्रैल, 2019 को, सूरत की एक अदालत ने साई को आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (हमला), 506-2 (आपराधिक धमकी), और 120-बी (साजिश) के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

बता दें कि इससे पहले 2018 में, आसाराम को राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जोधपुर में अपने आश्रम में एक नाबालिग से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह इस समय जोधपुर की जेल में बंद है।

First Updated : Monday, 30 January 2023