शिवसेना नेता संजय राउत को कोर्ट से बड़ी राहत, 102 दिनों के बाद मिली जमानत

बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के द्वारा 102 दिनों के बाद संजय राउत को जमानत मिली है। बता दें कि संजय राउत पात्रा चॉल लैंड घोटाले के मामले में जेल में बंद थे।

Suman Saurabh
Suman Saurabh

मुंबई : बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के द्वारा 102 दिनों के बाद संजय राउत को जमानत मिली है। बता दें कि संजय राउत पात्रा चॉल लैंड घोटाले के मामले में जेल में बंद थे। उनके वकील के द्वारा लगातार कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की जा रही थी। लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका को कोर्ट खारिज कर रही थी। शिवसेना नेता संजय राउत के साथ इसी मामले में जेल में बंद को भी जमानत मिली है।

 

संजय राउत पर क्या हैं आरोप

बता दें कि संजय राउत को अगस्त महीने की 1 तारीख को ईडी ने मनी लांड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। संजय राउत पर आरोप है कि उनकी इस मामले में संलिप्तता है, उन्हें दूसरे आरोपी प्रवीण राउत के द्वारा पैसे दिये जा रहे थे। ईडी ने राउत पर यह भी आरोप लगाए हैं कि उन्हें इस पैसे से मुंबई के दादर और अलीबाग में मंहगें फ्लैट खरीदें हैं।

 

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि 2008 में, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) की एक सरकारी एजेंसी ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (GACPL) को चाल के पुनर्विकास को लेकर एक अनुबंध सौंपा था। जिसमें जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट तैयार करने थे और इनमें से कुछ फ्लैट म्हाडा को भी देने थे। जबकि बाकी बची हुई जमीन निजी डेवलपर्स को बेची जानी थी। लेकिन बीते 14 वर्षों में किरायेदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला क्योंकि कंपनी ने पात्रा चाल का पुनर्विकास नहीं किया और ईडी से मिली जानकारी के अनुसार हजारों करोड़ रुपए में अन्य बिल्डरों को भूमि पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) बेच दिया।

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09 November 2022, 04:03 PM IST

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