Manish Sisodia News: मनीष स‍िसोद‍िया को मिली अंतरिम जमानत, एक साल बाद जेल से आएंगे बाहर

Manish Sisodia News : दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तीन दिन के लिए अंतरिम जमानत दी है. इस दौरान सिसोदिया अपनी भजीती की शादी में शामिल होंगे.

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आम आदमी पाीर्टी के सीनियर नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद मनीष सिसोदिया एक साल बाद जेल से बाहर आएंगे. दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है. विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्‍ड्र‍िंग के मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी है.

हालांकि जमानत देने से पहले द‍िल्‍ली की रॉउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया से पूछा कि अर्जी में आपके वकील ने हवाला दिया है कि आप (सिसौदिया) परिवार में एकमात्र पुरुष सदस्य हैं. क्या आपके घर में विवाह का अनुष्ठान करने के लिए कोई अन्य पुरुष मौजूद नहीं हैं.

कोर्ट ने सिसोदिया से पूछे सवाल

साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आप सिविल ड्रेस पहने 5-6 पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शादी में शामिल होने के लिए तैयार हैं. इसके जवाब में सिसोदिया के वकील ने कहा कि पुलिस को साथ में भेजकर मेरे परिवार को अपमानित न करें. इस पर कोर्ट ने कहा कि मंत्री रहते हुए भी प्रोटोकॉल के तौर पर सुरक्षा मुहैया कराई जाती होगी.


ईडी ने जमानत का किया विरोध

मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी के ईडी के वकील ने कड़ा विरोध किया. ED ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं. अगर आर्थिक अपराध के आरोपी को ऐसी स्वतंत्रता प्रदान दी जाती है तो आगे चलकर यह गलत मिसाल होगी. ईडी ने कहा कि सिसौदिया को बिना सुरक्षा के एक दिन के लिए जाने की अनुमति दी जा सकती है.

बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में 26 फरवरी, 2023 को उनको गिरफ्तार किया था. सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.

First Updated : Monday, 12 February 2024
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