Chandrababu Naidu: अंगल्लू हिंसा मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राहत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Chandrababu Naidu: जेल में बंद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार, (13 अक्टूबर) को उन्हें अंगल्लू हिंसा मामले में राहत दे दी है.

Manoj Aarya
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Andhra Pradesh Former CM Chandrababu Naidu: जेल में बंद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार, (13 अक्टूबर) को उन्हें अंगल्लू हिंसा मामले में उनको राहत दे दी है. उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 12 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले को सुरक्षित रखा था.

बता दें कि अंगल्लू हिंसा का मामला इसी साल के अगस्त में तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) की एक रैली से जुड़ा हुआ है. इस रैली के दौरान पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी, टीडीपी और वाईएसआरसीपी के समर्थकों की घायल होने की रिपोर्ट सामने आई थी. इस घटना के बाद से ही अन्नामय्या और चित्तूर जिलों में दंगे भड़क गए थे. फिलहाल पूर्व सीएम नायडू स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 300 करोड़ के घोटाले के मामले में राजमहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में हैं.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम नायडू

फाइबरनेट घोटाला मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगले बुधवार तक फाइबरनेट घोटाला मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से सोमवार तक जवाब मांगा और उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ नायडू की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की तारीख तय की.

फाइबरनेट घोटाले में 'महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप

बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष पर राज्य में टीडीपी (TDP) कार्यकाल के दौरान हुए एपी फाइबरनेट घोटाले में 'महत्वपूर्ण भूमिका' निभाने का आरोप लगाया गया है. वहीं, राज्य अपराध जांच विभाग (CID) ने उन पर एक निश्चित कंपनी का पक्ष लेने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है.

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13 October 2023, 05:20 PM IST

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