मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया है। अब्बास की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस के दौरान कहा था कि उस पर आरोप है कि तीन मार्च को उसने चुनावी सभा में सत्ता में आने पर अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी। इस मामले में एफआईआर चार मार्च को दर्ज कराई गई थी।
अधिवक्ता ने कहा कि इन आरोपों पर सात साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती और 153 ए संज्ञेय अपराध की धारा जानबूझकर जोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो सही नहीं है। इस धारा में पुलिस उन्हें को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जबकि वह मऊ से विधायक हैं और उन्हें शपथ लेने नहीं दी जा रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए इस मामले में राज्य सरकार को तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।