Income Tax Return 2025: 15 सितंबर 2025 को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख है. अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और डेडलाइन बढ़ने की संभावना बेहद कम है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आईटीआर 15 सितंबर तक ही फाइल किया जा सकता है. हर साल की तरह, आखिरी दिन पर कई लोगों को पोर्टल हैंग होने या सही से न खुलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग अपनी परेशानियों और एक्सटेंशन की गुजारिश कर रहे हैं.
इसी बीच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि शाम तक लगभग 7 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल कर दिए हैं. 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके थे. इनमें से 6.03 करोड़ रिटर्न वेरिफाई भी हो चुके हैं और 4 करोड़ से अधिक प्रोसेस किए जा चुके हैं. अनुमान है कि आखिरी दिन करीब 1 करोड़ लोग टैक्स फाइलिंग करेंगे.
पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइलिंग लगातार बढ़ती रही है. असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5.82 करोड़ थी. 2021-22 में यह आंकड़ा 5.77 करोड़ था. इस साल 2025 में उम्मीद है कि कुल फाइलिंग 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है. यह दर्शाता है कि टैक्स भुगतान और रिटर्न फाइलिंग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईटीआर पोर्टल सामान्य रूप से काम कर रहा है. फिर भी, आखिरी दिन भारी ट्रैफिक की वजह से कुछ यूजर्स को दिक्कतें आ सकती हैं. सीबीडीटी अधिकारियों ने बताया कि सिस्टम स्थिर है और ज्यादातर समस्याएं ब्राउजर सेटिंग्स या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से होती हैं. पिछले साल एक ही दिन में पोर्टल ने रिकॉर्ड 70 लाख रिटर्न प्रोसेस किए थे.
हाल ही में सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही थीं कि आईटीआर की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह फर्जी खबर है. वास्तविक डेडलाइन 15 सितंबर 2025 ही है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
अगर आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें और फाइलिंग पूरी करें. समय पर रिटर्न न भरने पर पेनल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है. टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी दिन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ITR फाइल करें.
First Updated : Monday, 15 September 2025