ITR Filing: एटीबीए ने रिटर्न टैक्स फाइल करने की तारीख को लेकर मंत्रालय को लिखा पत्र, 1 महीने की मांगी समयसीमा

ITR Filing: ITR फाइल करने की डेट नज़दीक आती जा रही है जैसे ही ITR फाइल करने की तारीख़ पास आती जा रही है, लोग इसकी डेडलाइन को बढ़ाने की मांग करने लगे हैं.

Poonam Chaudhary
Poonam Chaudhary

ITR Filing: आईटीआर से जुडी बड़ी सूचना, वित्त वर्ष 2022 - 23 और असेसमेंट ईयर ( assessment year) 2023 - 24 के लिए ITR फाइल करने की डेट नज़दीक आती जा रही है. ऐसे में यदि आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो इसके लिए 31 जुलाई 2023 से पहले - पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल जरूर करवा लें. जैसे ही ITR फाइल करने की तारीख़ पास आती जा रही है, लोग इसकी डेडलाइन को बढ़ाने की मांग करने लगे हैं. 

एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) ने मंत्रालय को पत्र लिखते हुए कहा है कि देशभर के ऐसे कई राज्य हैं जो बाढ़ जैसे गंभीर हालातों से जूझ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार वित्त वर्ष 2022 - 23 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दे. एसोसिएशन ने सरकार से दरख्वास्त की है कि भारी बारिश के चलते देश में बाढ़ के हालातों को देखते हुए टैक्सपेयर्स की सविधा के लिए डेडलाइन बढ़ाने की इस मांग पर जरूर ध्यान दे. 

पत्र में लिखा यह - 

वकीलों के टैक्स एसोसिएशन ATBA ने वित्त मंत्री को पत्र में लिखा है - 'जैसा की आप जानते हैं कि देश में भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं. जिससे जान - मान का काफी नुकसान हुआ है. कई जगह तो ऐसे हैं जहां बारिश के कारण इनकम टैक्स के ऑफिस बंद हैं.

जिसके चलते हुए टैक्सपेयर की लास्ट डेट तक ITR फाइल दाखिल करने में दिक्क्तों का समाना करना पड़ सकता है. वहीं दूसरी तरफ GST और ITR फाइल करने की समय अवधि भी मेल खा रही है, इस कारण से बाढ़ के हालातों को देखते हुए सरकार से यह आग्रह है कि वह ITR फाइल करने की समय सीमा को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए . 

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23 July 2023, 12:17 PM IST

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