इन शर्तों के साथ उड़ान भरेगा Go First का विमान, DGCA ने फ्लाई करने के दिए आदेश

Go First: विमानन नियामक निदेशालय DGCA ने बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट को कुछ शर्तो के साथ उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है. ये है वे शर्ते

Sagar Dwivedi
Sagar Dwivedi

Go First: गो फर्स्ट के विमान एक बार फिर से उड़ान भरने जा रही हैं. यह कंपनी 15 विमानों के साथ दोबारा उड़ान भरेगी. इसके लिए उसे नगर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है. DGCA ने गो फर्स्ट के रिजॉल्युशन पोफेशनल शैलेंद्र अजमेरा को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी है. कपंनी कब से अपने सेवा शुरु करेगी. इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है.

ऐसे में संभावना है कि कंपनी आने वाले समय डिटेल प्लान शेयर कर सकती है. गो फर्स्ट के खिलाफ दिवाला समाधान प्रकिया चल रही है. कंपनी ने 3 मई से अपनी विमान सेवाएं बद कर रखी हैं. इसके पहले कंपनी ने 23 जुलाई तक अपनी सभी सेवाएं बंद करने की सुचना दी थी. 

DGCA की ये है शर्तें

DGCA ने इन शर्तों में कहा कि इसके लिए एयरलाइंस के पास एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का हर समय होना बेहद जरुरी है. साथ ही ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला एयरक्रॉफ्ट उड़ान भरने के बेहतर हालत में होना चाहिए. बिना हैंडलिंग के कोई भी एयरक्रॉफ्ट का उपयोग में नहीं किया जाना चाहिए.

DGCA ने कहा कि कंपनी में किसी बदलाव जिसका रिजॉल्युशन प्रोफेशनल द्वारा जमा किए गए प्लान पर कोई असर पड़ता हो तो इसकी तुरंत जानकारी DGCA को उपलब्ध कराई जाए. DGCA ने कहा रिजॉल्युशन प्रोफेशन को फ्लाइट शेड्यूल एयरक्रॉफ्ट की हालत पायलट्स, केबिन क्रू, एएमई, फ्लाइट डिसपैचर की जानकारी रेग्यूलेटर को उपलब्ध करानी होगी. 

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21 July 2023, 06:23 PM IST

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