बिजनेस न्यूज. भारत सरकार ने नागरिकों के लिए अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य बनाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.यह निर्णय सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने तथा फर्जी राशन कार्ड की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है.सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी लागू की है, जिसके जरिए लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं.यह प्रक्रिया बेहद आसान है और आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी पूरा कर सकते हैं.यहां हम आपको हर वो तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर सकेंगे और घर बैठे सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे.सरकार के इस फैसले से एक ओर जहां योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक सही तरीके से पहुंचेगा, वहीं दूसरी ओर फर्जीवाड़ा भी खत्म होगा.
बसे पहले आपको अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.यह वेबसाइट आपकी राज्य सरकार द्वारा संचालित है.वेबसाइट का नाम आमतौर पर "खाद्य और आपूर्ति विभाग [राज्य/प्रांत का नाम]" होगा.वेबसाइट पर लॉग इन करें. यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो आपको पहले पंजीकरण कराना होगा.लॉग इन करने के बाद वेबसाइट पर 'लिंक आधार टू राशन कार्ड' या 'लिंक आधार टू राशन कार्ड' विकल्प ढूंढें और उसका चयन करें.अब आपसे अपना आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और सुनिश्चित करें कि कोई गलती न हो.
आवश्यक जानकारी भरने के बाद, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा.इस ओटीपी को निर्धारित स्थान पर दर्ज करें.ओटीपी दर्ज करते ही आपकी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.आपको एक पुष्टिकरण संदेश भी प्राप्त होगा जो पुष्टि करेगा कि आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
महत्वपूर्ण है कि परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राशन कार्ड से जुड़े हों.यदि ऐसा नहीं है तो आप राशन और राशन कार्ड पर मिलने वाले अन्य लाभों से वंचित हो सकते हैं.सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) सत्यापन को भी अनिवार्य कर दिया है, जिसमें आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर और फिंगरप्रिंट सत्यापन आदि शामिल हैं.यदि आपको लिंकिंग प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो आप अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. First Updated : Sunday, 09 February 2025