RBI New Rule: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंक ग्राहकों को अपने खाते सक्रिय बनाए रखने के लिए समय पर KYC अपडेट कराने का निर्देश दिया है. बैंक खातों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर आरबीआई की ओर से लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं, जिनमें ग्राहकों को चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर री-केवाईसी नहीं कराया गया तो खाता अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है. इस संदेश में बैंक खाते को अपडेट करने की प्रक्रिया भी विस्तार से बताई गई है.
ग्राहकों को KYC अपडेट कराने के लिए नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग पंचायत कैंप के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर नरेगा जॉब कार्ड जैसे वैध पहचान पत्र आवश्यक हैं. अगर खाते में पहले से दर्ज विवरण में कोई बदलाव नहीं है, तो केवल स्वयं घोषणा (Self-declaration) देना ही पर्याप्त होगा. इस अभियान का उद्देश्य बैंकों के ग्राहक विवरण को अद्यतन और सुरक्षित बनाए रखना है.
आरबीआई द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, केवाईसी अपडेट कराने का विशेष अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ था और यह 30 सितंबर तक चलेगा. ग्राहकों से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि खाते की सुविधाओं पर कोई असर न पड़े.
RBI ने अपने ब्रोशर और पोस्टरों में उन सभी दस्तावेज़ों का उल्लेख किया है, जो KYC अपडेट के लिए मान्य होंगे. इनमें पहचान और पते से जुड़े प्रमाण पत्र शामिल हैं. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी ग्राहक को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो वे आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://rbikehtahai.rbi.org.in/
पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं.
आरबीआई का कहना है कि KYC अपडेट केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम है. इससे खाताधारकों की पहचान स्पष्ट रहती है और धोखाधड़ी जैसे मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलती है.
स्पष्ट है कि सभी बैंक ग्राहकों के लिए यह जरूरी है कि वे समय रहते अपना KYC अपडेट कराएं, अन्यथा उनके बैंकिंग लेनदेन प्रभावित हो सकते हैं. First Updated : Wednesday, 10 September 2025