18 फरवरी को होगी GST कॉउन्सिल की मीटिंग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक 18 फरवरी को होनी तय हुई है। जीएसटी (GST) की 49वीं बैठक में पान मसाला और गुटका फर्मों के कराधान पर चर्चा होने की संभावना है।

Sonia Dham
Sonia Dham

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक 18 फरवरी को होनी तय हुई है। जीएसटी (GST) की 49वीं बैठक में पान मसाला और गुटका फर्मों के कराधान पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर जीएसटी (GST) पर भी चर्चा हो सकती है। पिछली GST कॉउन्सिल मीटिंग 17 दिसंबर 2022 को हुई थी।

जानकारी के अनुसार, इस बैठक में काउंसिल ने एसयूवी (Sports Utility Vehicle) की परिभाषा स्पष्ट की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SUVs के मामले में कहा, जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह यह है कि 22 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति उपकर की उच्च दर सभी चार शर्तों को पूरा करने वाले मोटर वाहन पर लागू होती है - इसे लोकप्रिय रूप से SUV के रूप में जाना जाता है। इसमें इंजन की क्षमता 1,500cc से अधिक है; लंबाई 4,000 मिमी से अधिक; 170 मिमी और उससे अधिक की जमीन निकासी है। वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने फैसला किया है कि अगर किसी अन्य मोटर वाहन श्रेणी को 22 प्रतिशत उपकर में जोड़ने की आवश्यकता है, तो केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों (Fitment Committee) का पैनल इस पर गौर करेगा। केंद्र और राज्य कर संग्रह को बढ़ाने के लिए हर स्तर पर जीएसटी (GST) आधार को व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे, जो हर महीने औसतन लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 1.40 करोड़ करदाता GST के तहत पंजीकृत हैं।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि परिषद ने तीन प्रकार के जीएसटी (GST) अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में एक "अग्रणी निर्णय" लिया है - किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना या रोकना; सामग्री साक्ष्य के जानबूझकर छेड़छाड़; और जानकारी प्रदान करने में विफलता। बता दें कि, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना चालान जारी करने के अपराध को छोड़कर जीएसटी (GST) के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

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04 February 2023, 02:01 PM IST

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