'3 बार जहर दिया, फिर भी नहीं मरी...' पति ने 1 लाख की सुपारी देकर करवा डाला पत्नी का मर्डर, जानिए कैसे हुआ खुलासा
महाराष्ट्र से एक ऐसे पति की वारदात सामने आई है, जिसे जानकार आप भी हैरान रह जाएंगे. इस पति ने अपनी पत्नी को मारने के लिए कई बार कोशिश की, हालांकि सफलता नहीं मिलने पर उसने अपनी पत्नी की सुपारी दे दी.

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक शिक्षक पति ने अपनी शिक्षिका पत्नी की हत्या की साजिश रची. पहले जहर देने की कोशिश की, फिर सुपारी देकर सड़क हादसे का रूप दिया. पुलिस की जांच ने इस खौफनाक सच को उजागर किया है.
अपघात जैसा दिखाया गया था हादसा
2 मार्च 2026 की सुबह वृषाली प्रकाश गावंडे (37) अपनी स्कूटी से पिंपलगांव काले की जिला परिषद शाला जा रही थी. रास्ते में कवठल गांव के पास एक सफेद टाटा इंट्रा (MH 28 BB 5753) ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी. इस भीषण धक्के से वृषाली की मौके पर ही मौत हो गई. शुरू में इसे साधारण सड़क हादसा माना गया. लेकिन पुलिस को शक हुआ.
सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड और तकनीकी जांच से गाड़ी का मालिक मनीष नारायणसिंह सूर्यवंशी संदेह के घेरे में आया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि यह हादसा नहीं, बल्कि नियोजित हत्या थी.
तीन बार जहर देने की कोशिश नाकाम
जांच में खुलासा हुआ कि हत्या का मुख्य आरोपी वृषाली का पति प्रकाश अनंता गावंडे ही था. प्रकाश ने पहले तीन बार पत्नी के खाने में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वृषाली हर बार बच गई. जब जहर का प्लान फेल हो गया, तो प्रकाश ने खतरनाक रास्ता चुना.
उसने अपने दोस्त मंगेश चुलकार की मदद से मनीष सूर्यवंशी को एक लाख रुपये की सुपारी दी. योजना के मुताबिक मनीष ने वृषाली का पीछा किया और सुबह उन्हें पीछे से टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया. हादसे का बनाव रचकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई.
घटनास्थल पर रोता रहा पति
हादसे के बाद प्रकाश गावंडे मृतक वृषाली के शव के पास बैठकर रोता रहा. इससे किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने सावधानी से जांच की. जलगांव जामोद पुलिस निरीक्षक नितीन पाटिल की टीम ने कुछ ही घंटों में कट को बेनकाब कर दिया.
तीनों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रकाश गावंडे, मध्यस्थ मंगेश चुलकार और ड्राइवर मनीष सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया. इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 61(1) और 3(5) के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया. कोर्ट ने तीनों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.


