Abortion Case पर SC का बड़ा फैसला, बताया- गर्भ में पल रहे बच्चे को कितने सप्ताह में गिराना गैरकानूनी?

SC on Abortion case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक विवादित महिला को उसके 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसका भूण स्वस्थ है...

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

SC on Abortion case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक विवादित महिला को उसके 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसका भूण स्वस्थ है और AIMIS के मेडिकल बोर्ड को उसमें कोई विसंगति नहीं दिखी.

 मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो गई है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP की अनुमति की सीमा में नहीं आता है इसलिए टर्मिनेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि भ्रूण 26 सप्ताह और 5 दिन का है और मां को तुरंत कोई खतरा नहीं हैं. इसमें कहा गया है कि भ्रूण में कोई विसंगति भी नहीं थी. पीठ ने कहा गर्भावस्था की लंबाई 24 सप्ताह से अधिक हो गई है और लगभग 26 सप्ताह और 5 दिन की है.

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