धर्मांतरण विवाद के बाद आयुष फिर बना हिंदू, लगा था लव जिहाद और ब्रेनवाश का आरोप, देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष मलिक इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाते और घर के मंदिर में पूजा-पाठ करते हुए दिखाई दे रहा है.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आयुष मलिक के धर्मांतरण के मामले में एक नया मोड़ आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आयुष मलिक इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाते और घर के मंदिर में पूजा-पाठ करते हुए दिखाई दे रहा है. आयुष के पिता देवराज मलिक ने भी अपने बेटे की सनातन धर्म में 'घर वापसी' की पुष्टि की है.

प्रेम जाल और संपत्ति हड़पने का आरोप

यह पूरा विवाद 4 जून को शुरू हुआ जब बघरा स्थित योग साधना केंद्र के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने आयुष के धर्मांतरण का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने देवराज मलिक की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से आयुष का धर्म परिवर्तन कराया है. इसके बाद, 6 जून को आयुष के पिता देवराज मलिक ने शामली कोतवाली में चांदनी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पिता का आरोप था कि चांदनी ने उनके बेटे को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन निकाहनामा तैयार करवाया और धर्म परिवर्तन कराया.

वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में आयुष मलिक अपने घर के मंदिर में पूजा-अर्चना करने के साथ ही परिजनों से आशीर्वाद लेते नजर आ रहा है. वीडियो में आयुष को यह कहते सुना जा सकता है कि वह इस्लाम में चला गया था, लेकिन अब उसने अपने मूल हिंदू धर्म में वापसी कर ली है. स्वामी यशवीर महाराज ने भी एक बयान जारी कर कहा कि आयुष ने सनातन धर्म में वापसी कर ली है और अपने घर से इस्लाम से जुड़ी वस्तुएं हटा दी हैं. आयुष के पिता देवराज मलिक ने कहा कि ईश्वर की कृपा, माता-पिता के स्नेह और पूर्वजों के संस्कारों के कारण आयुष सनातन वैदिक परंपरा में लौट आया है. उन्होंने सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। पिता के अनुसार, आयुष को फिलहाल दो दिनों के लिए बाहर भेजा जा रहा है.

आज जमानत पर सुनवाई

शामली पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम और सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव तौफीक उर्फ भोला को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है. जेल में बंद आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को कैराना के जनपद न्यायालय में सुनवाई होनी तय है. इससे पहले 8 जून को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चांदनी और उसके पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद जिला अदालत में दोबारा याचिका दायर की गई है. साथ ही, मामले के अन्य आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है. First Updated : Tuesday, 30 June 2026

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