लखनऊ में बुलडोजर बाबा का बड़ा एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश पर वकीलों के अवैध चैंबर हुए धवस्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा वालिकों के अवैध चैंबरों पर बुलडोजर चला दिया गया. इस कार्रवाई के तहत 100 से अधिक अवैध चैंबरों को धवस्त करने के साथ-साथ 200 से अधिक अवैध कब्जों को चिन्हित भी किया गया है.

Yashika Jandwani

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से रविवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा वालिकों के अवैध चैंबरों पर बुलडोजर चला दिया गया. बता दें, यह कार्रवाई नगर निगम के आदेश पर, बड़े पैमाने पर की गई, जिस दौरान नगर निगम अधिकारी भी खुद मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान नजर बनाए रखी. इस कार्रवाई के तहत 100 से अधिक अवैध चैंबरों को धवस्त करने के साथ-साथ 200 से अधिक अवैध कब्जों को चिन्हित भी किया गया है ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द हटाया जा सके. वहीं इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जा सके. 

वकीलों ने जताई नाराजगी 

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में वकीलों ने नगर निगम के इस एक्शन को लेकर नाराजगी जताई है. वकीलों का कहना कि यह कार्रवाई बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के की गई है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनके कामकाज पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा. हालांकि वकीलों की नाराजगी के बाद भी कोर्ट परिसर के आसपास बने हुए अवैध ढांचों, दुकानों और चैंबरों को हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी है. 

क्यों लिया गया ये एक्शन 

नगर निगम के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, अवैध कब्जों को लेकर लंबे समय से शिकायत मिल रही थी. इसके साथ ही लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई जा रही थी. वहीं शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए गए, जो अभियान आगे भी जारी रहेगा. हालांकि प्रशासन और वालिकों के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार और अगर ऐसे ही बाकी बचे हुए अवैध निर्माणों को भी धवस्त किया जाता है तो यह मामला बड़ा रुख ले सकता है. 

बुलडोजर चलने से पहले मिला नोटिस 

जानकारी के अनुसार, अवैध चैंबरों को हटाने से पहले नगर निगम द्वारा वकीलों के चेंबर्स पर लाल क्रॉस का निशान लगा कर उन्हें खुद अपने अवैध चैंबर के लिए हटाने के कहा गया था. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा नोटिस भेजकर उन्हें 16 मई तक जगह खाली करने का भी आदेश दिया गया था. नोटिस में यह भी लिखा गया था कि अगर 17 मई तक जगह खाली नहीं की जाती तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, जिसका खर्च कब्जा करने वालों से वसूला जाएगा. हालांकि वकीलों द्वारा नोटिस पर अमल नहीं किया गया, जिसके बाद नगर निगम द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई. 

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