क्या सेना के ऊपर मंडरा रहा खतरा मेरठ कैंट में दिखे 5 संदिग्ध ड्रोन, जवानों ने 2 को मार गिराया

मेरठ में कई संदिग्ध ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया है, जिसे लेकर कई इलाके में अफरा-तफरी देखने को मिली. सेना के कई जवानों ने इनकी गतिविधियां नोटिस की और वीडियो भी रिकॉर्ड किए.

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में संवेदनशील सैन्य क्षेत्र में लगातार संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. जानकारी के मुताबिक 28 से 30 मई के बीच रात के समय कैंट इलाके में पांच ड्रोन उड़ते हुए देखे गए. सेना के जवानों ने इनकी गतिविधियों को नोटिस किया और कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए. शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि इनमें से दो ड्रोन को सेना ने नष्ट कर दिया, जबकि बाकी तीन ड्रोन का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है.

सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना ने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी. इसके बाद सैन्य और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया. जिन ड्रोन को गिराया गया, उनके मलबे की तलाश के लिए आसपास के जंगलों और कई क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब तक कोई हिस्सा बरामद नहीं हो पाया है. अधिकारियों का कहना है कि मलबा मिलने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि ड्रोन किस तकनीक के थे और उनका मकसद क्या था.

ड्रोन में लगे हो सकते हैं हाई-रेजोल्यूशन कैमरे

जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन में हाई-रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए थे. सैन्य क्षेत्र के ऊपर उनकी मौजूदगी को गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जा रहा है. सेना ने इस मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दी है.

इसके बाद सरधना रोड, कंकरखेड़ा, आरवीसी और गंगानगर समेत कई इलाकों में जांच तेज कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि ड्रोन उड़ाने वालों तक पहुंचा जा सके.

कई इलाकों में अलर्ट जारी

सूत्रों के अनुसार सोमवार को भी कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद कई थानों को अलर्ट पर रखा गया है. सेना ने भी रात के समय गश्त और निगरानी बढ़ा दी है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रोन उड़ाने के पीछे किसका हाथ है और उनका उद्देश्य क्या था.

अधिकारियों ने साफ कहा है कि प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होने के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. First Updated : Tuesday, 02 June 2026